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ऑनलाइन जन-सेवाEmployees' Provident Fund Organisation (EPFO)All India

PF निकालें ऑनलाइन (EPFO क्लेम फॉर्म 31/19/10C)

PF WITHDRAWAL

सेवा के बारे में (About Service)

नौकरी पेशा कर्मचारी अपने भविष्य निधि (PF) खाते से बीमारी, शादी, शिक्षा, या मकान निर्माण के लिए ऑनलाइन एडवांस निकाल सकते हैं, या नौकरी छोड़ने पर पूरा पीएफ निकाल सकते हैं।

आवेदन या जांच करने की प्रक्रिया (Step-by-Step Process)

  1. EPFO के यूएएन सदस्य पोर्टल (unifiedportal-mem) पर जाएं।
  2. अपना UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करके लॉगिन करें।
  3. "Manage" मेनू में जाकर चेक करें कि केवाईसी (KYC) जैसे आधार, पैन और बैंक विवरण अपडेट हैं।
  4. "Online Services" पर जाएं और "Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)" पर क्लिक करें।
  5. अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज कर सत्यापित करें।
  6. क्लेम का प्रकार चुनें (एडवांस या फुल सेटलमेंट), आवश्यक राशि और विवरण भरें, और कैंसिल चेक की कॉपी अपलोड करें।
  7. आधार ओटीपी सत्यापित कर फॉर्म सबमिट करें।

महत्वपूर्ण लिंक्स | Action Links

सीधे आधिकारिक पोर्टल पर जाएं
* यह लिंक आपको संबंधित सरकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर निर्देशित करेगा।

आवश्यक दस्तावेज

  • यूएएन नंबर (Universal Account Number)
  • यूएएन एक्टिव मोबाइल नंबर (OTP के लिए)
  • बैंक खाता पासबुक या कैंसिल चेक (नाम प्रिंटेड)
  • आधार कार्ड (यूएएन से लिंक और सत्यापित होना अनिवार्य)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

ऑनलाइन क्लेम करने के बाद पीएफ का पैसा बैंक खाते में कब तक आता है?
आमतौर पर ऑनलाइन क्लेम सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद 3 से 7 कार्य दिवसों के भीतर पैसा आपके बैंक खाते में क्रेडिट हो जाता है।
क्या पीएफ एडवांस निकालने के लिए नौकरी छोड़ना जरूरी है?
नहीं, आप नौकरी में रहते हुए भी बीमारी, शादी, पढ़ाई या घर खरीदने जैसे विशेष कारणों के लिए पीएफ एडवांस (Form 31) निकाल सकते हैं।